कंबोडिया : नकली भारतीय मुद्रा मामले में 2 दोषी करार

नोम पेन्ह, 19 मई (आईएएनएस)। कंबोडिया की एक अदालत ने दो विदेशी नागरिकों को 2013 में लगभग 5000 डॉलर कीमत की नकली भारतीय मुद्रा रखने के लिए दोषी ठहराया है। मंगलवार को जारी मीडिया रपटों में यह जानकारी मिली।

नोम पेन्ह पोस्ट की रपट के मुताबिक, नोम पेन्ह नगर अदालत के न्यायाधीश केयो मोनी ने कहा कि ब्रिटिश पर्यटक मोहम्मद सुहाय (51) को नकली विदेशी मुद्रा का प्रसार करने के जुर्म में आठ साल कारावास की सजा सुनाई जाती है, वहीं बांग्लादेशी नागरिक आजाद अबुल कलाम (32) को भी सहयोगी होने के चलते इन्हीं आरोप में छह साल का कारावास दिया जाता है।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों युवक चार दिसंबर, 2013 को प्रांपी मकारा जिले में स्थित एक मुद्रा विनिमय दुकान पर 99,500 रुपये की नकली भारतीय मुद्रा ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे।

अधिकारी ने कहा, “उन्हें मुद्रा विनिमय केंद्र के मालिक की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। केंद्र मालिक ने दोनों युवकों को 99,500 रुपये के बदले में 850 डॉलर की रकम चुकाई थी।”

उन्होंने बताया कि दोनों युवकों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उनके पास से 300,000 रुपये की नकली भारतीय मुद्रा बरामद किए थे।

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