नोमपेन्ह, 16 जून (आईएएनएस)। कंबोडिया की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के मामले में गुरुवार को एक भारतीय नागरिक को 14 महीने जेल की सजा सुनाई।
बाल सुरक्षा से संबद्ध गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) एक्शन पोर लेस इनफैंट्स (एपीएलई) द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, कंबोडिया के उत्तर-पश्चिमी प्रांत सिएम रीप के निवासी कपड़ा व्यापारी राजदेव (46) को 14 साल की एक लड़की के यौन उत्पीड़न के लिए अनुचित प्रयास का दोषी पाया गया।
सिएम रीप की प्रांतीय अदालत ने दोषी को मुआवजे के रूप में पीड़ित को 750 डॉलर देने का आदेश दिया।
पीड़िता से शिकायत मिलने के बाद राजदेव को दिसंबर में सिएम रीप मानव तस्कर रोधी एवं किशोर संरक्षण पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
देश में बाल यौन अपराधों को खत्म करने के लिए कंबोडिया ने साल 2003 में ऑपरेशन शुरू किया था। तब से लेकर अब तक दर्जनों विदेशियों को बाल यौन अपराधों के लिए जेल की सजा दी जा चुकी है।
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