कन्हैया कुमार मामले में अदालत में प्रवेश पर नियंत्रण

नई दिल्ली, 17 फरवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को पटियाला हाउस अदालत में लोगों के प्रवेश पर नियंत्रण लगा दिया है। अदालत में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू)के छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की पेशी होनी है।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की मौजूदगी वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने 15 फरवरी की घटना को ध्यान में रखते हुए कहा कि केवल आरोपी अधिवक्ताओं, अभियोजन पक्ष, कन्हैया कुमार के रिश्तेदारों और पांच पत्रकारों को ही अदालत में प्रवेश की अनुमति होगी।

अदालत को बताया गया कि कन्हैया कुमार के रिश्तेदार दिल्ली में नहीं हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि जेएनयू संकाय के एक सदस्य और एक छात्र को कुमार की ओर से अदालत में आने की अनुमति होगी।

पांच पत्रकारों के अलावा 25 अन्य मीडियाकर्मियों को अदालत परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी, जिनका नाम अदालत के आदेश में होगा।

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