नई दिल्ली, 17 मई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 2018 बैच के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के काडर आवंटन पर उच्च न्यायालय के फैसले में संशोधन करते हुए उन्हें अपना काडर चुनने के लिए दूसरी वरीयता चुनने का विकल्प दे दिया।
उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में 2018 बैच के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के कैडर आवंटन को रद्द कर दिया था।
सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला 20 उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है।
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