कावेरी जल विवाद : सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से तमिलनाडु को झटका (लीड-1)

नई दिल्ली, 16 फरवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु को झटका देते हुए शुक्रवार को कावेरी जल विवाद मामले में नदी से तमिलनाडु को मिलने वाले पानी में कटौती कर दी है।

न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के 2007 के फैसले में तमिलनाडु को आवंटित नदी का पानी 192 टीएमसी फीट घटाकर 177.25 टीएमसी फीट कर दिया है।

प्रधान न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमित्व रॉय और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने तमिलनाडु को मिलने वाले पानी में कटौती करते हुए कहा कि कावेरी ट्रिब्यूनल ने तमिलनाडु में नदी के बेसिन में उपलब्ध भूजल पर ध्यान नहीं दिया।

इसके साथ ही कर्नाटक को अतिरिक्त 14.75 टीएमसी फीट पानी मिलेगा।

प्रधान न्यायाधीश मिश्रा ने बेंगलुरू को 14.75 टीएमसी फीट पानी आवंटित करते हुए कहा कि कर्नाटक इस बढ़े हुए पानी से कृषि उद्देश्यों जैसे सिंचाई और औद्योगिक कार्यो में इस्तेमाल कर सकता है।

हालांकि, न्यायालय ने अपने फैसले में ट्रिब्यूनल द्वारा केरल और पुडुचेरी के लिए आवंटित पानी को ज्यों का त्यों रखा है।

About admin


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493