किंगफिशर को 52 लाख रुपये बकाया भुगतान के आदेश

नई दिल्ली, 28 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने किंगफिशर एयरलाइंस को आदेश दिया है कि वह अपनी एक पूर्व महिला पायलट को 52 रुपये से अधिक बकाए का भुगतान करे। महिला ने एक याचिका दाखिल कर 21 महीने की अवधि के बकाए वेतन का भुगतान कराने की मांग की थी।

न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने कंपनी को आदेश दिया कि वह पायलट को 52,61,450 रुपये और साथ ही नौ फीसदी की दर से ब्याज का भुगतान करे।

न्यायालय ने कंपनी द्वारा पायलट को जारी किए गए करारनामे के आधार पर याचिका को स्वीकार कर लिया।

न्यायालय ने कहा, “वादी (पायलट) याचिका दाखिल करने की तिथि से लेकर भुगतान मिलने तक की अवधि के लिए नौ फीसदी सालाना की दर से ब्याज पाने की भी हकदार होगी।”

पायलट ने गत वर्ष उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।

किंगफिशर की उड़ानों का संचालन अक्टूबर 2012 से रुका हुआ है।

पायलट 2007 में कंपनी से जुड़ी थी। उनका वेतन 2.24 लाख रुपये निश्चित हुआ था। याचिका के मुताबिक पायलट को अगस्त 2012 से अप्रैल 2014 तक वेतन नहीं मिला।

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