किंम जोंग-नाम हत्याकांड : महिलाओं के खिलाफ मुकदमा चलाने लिए पर्याप्त साक्ष्य

कुआलालंपुर, 16 अगस्त (आईएएनएस)। मलेशिया की एक अदालत ने गुरुवार को कहा कि उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता के सौतेले भाई किम जोंग-नाम की हत्या की आरोपी दोनों महिलाओं के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।

किम जोंग-नाम की कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर 2017 में जहरीले वीएक्स नर्व एजेंट के उनके चेहरे पर मले जाने से मौत हो गई थी।

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, किम जोंग-नाम के चेहरे पर जहर पोतने की आरोपी वियतनाम की डोआन थी हुओंग व इंडोनेशिया की सीति आइसिया को अगर हत्या का दोषी करार दिया गया तो उन्हें मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं ने खुद को निर्दोष बताया है और कहा है कि उन्होंने सोचा था कि वे टीवी प्रैंक शो में भाग ले रही हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आजमी बिन अरिफीन ने कहा, “मैं संतुष्ट हूं कि आरोपियों के खिलाफ आरोप के सभी तत्व, जिन्हें साबित किए जाने की जरूरत है, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रमाणित किए गए हैं।”

उन्होंने कहा कि सुरक्षा कैमरा फुटेज में कैद किए गए दोनों महिलाओं के कृत्य यह संकेत देने के लिए काफी हैं कि वे हत्या का इरादा रखती थीं। अभियोजन ने यह भी तर्क रखा कि दोनों को अपराध के लिए प्रशिक्षित किया गया था।

मलेशियाई पुलिस ने चार उत्तर कोरियाई संदिग्धों री जी-हयोन, होंग सोंग-हाक, ओ जोंग-गिल व री जेए-नाम का जिक्र हत्या के मास्टरमाइंड के रूप में किया और कहा कि इन चारों ने दोनों महिलाओं को काम पर रखे जाने के दौरान खुद को अन्य नामों व राष्ट्रीयताओं के साथ पेश किया।

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