केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की Covid19 की नई गाइडलाइंस

देश के कई राज्यों में Covid19 के नए मामलों में तेजी आने के बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने Covid19 के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह मंत्रालय ने अप्रैल 2021 के लिए गाइडलाइन जारी की है। नए गाइडलाइंस में मुख्य रूप से टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति पर काम करने पर जोर दिया गया है। साथ ही देश में चल रहे vaccination अभियान पर तेजी लाने के लिए कहा गया है। और जिन राज्यों में RT-PCR जांच का आंकड़ा कम है, वहाँ इसे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

केंद्र सरकार ने राज्यों से Covid19 जांच को बढ़ाने की बात कही है और कोरोना पॉजिटिव आए लोगों का इलाज सुनिश्चित करने को कहा है। MHA के अनुसार, नई गाइडलाइन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगी और 30 अप्रैल 2021 तक लागू रहेगी। गाइड लाइन के अनुसार, 70 फीसदी या उससे अधिक के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को RT-PCR जांच बढ़ाने की जरूरत है।

गाइड लाइन में आगे कहा गया है कि जब नए Covid19 केस का पता चले तो उसका समय पर इलाज हो और उस पर नजर रखी जाए। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के जरिए सभी संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटाइन में भेजा जाए। साथ ही कंटेनमेंट जोन की जानकारी जिलाधिकारी के वेबसाइट पर डालें और इस लिस्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ शेयर करें। गाइड लाइन में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराने के लिए उचित जुर्माने के बारे मे भी बताया गया है।

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