नई दिल्ली, 8 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के समन्वयक एवं राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रमेश बिधूड़ी की ओर से दर्ज कराए गए मानहानि के मामले में जमानत दे दी।
केजरीवाल पूर्व में जारी समन के अनुसार शुक्रवार को अदालत में पेश हुए, जिसके बाद महानगर दंडाधिकारी हरविंदर सिंह ने उन्हें जमानत दे दी।
अदालत ने आप समन्वयक को 10,000 रुपये का एक निजी मुचलका और जमानत राशि भरने का निर्देश दिया।
अदालत भाजपा सांसद बिधूड़ी की ओर से दर्ज कराए मानहानि के मामले की सुनवाई कर रही थी। बिधूड़ी का कहना है कि केजरीवाल ने पिछले साल 17 जुलाई को एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में उन्हें अपराधी करार दिया और उनके खिलाफ एक अनादरसूचक बयान दिया।
बिधूड़ी ने अदालत से कहा कि केजरीवाल के बयान से उनकी छवि छूमिल हुई है।
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