कोबद गांधी को अंतरिम जमानत

नई दिल्ली, 29 सितम्बर (आईएएनएस)। संदिग्ध नक्सली विचारक कोबद गांधी को यहां एक अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है। उन पर राजधानी में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।

सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह ने बीते हफ्ते गांधी को अंतरिम जमानत दी।

पुलिस का कहना है कि गांधी राजधानी में सीपीआई(माओवादी) की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इसका नेटवर्क बनाने में लगे थे। कैंसर के इलाज के दौरान उन्हें 29 सितंबर, 2009 को गिरफ्तार किया गया था।

अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि 65 साल के गांधी कई रोगों से पीड़ित हैं और 2009 में गिरफ्तारी के बाद से उनकी सेहत में और गिरावट आई है।

न्यायाधीश ने कहा, “इन तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर मैं आरोपी कोबद गांधी को तीन महीने की अंतरिम जमानत देता हूं।”

इस मामले में अभी अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज हो रहे हैं। मामले में गांधी के साथ एक अन्य राजेंद्र कुमार उर्फ अरविंद जोशी भी आरोपी हैं।

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