नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने नक्सली विचारक कोबाड गांधी को आतंकवाद से जुड़े आरोपों से शुक्रवार को बरी कर दिया, लेकिन धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में उन्हें दोषी ठहराया है।
नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने नक्सली विचारक कोबाड गांधी को आतंकवाद से जुड़े आरोपों से शुक्रवार को बरी कर दिया, लेकिन धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में उन्हें दोषी ठहराया है।