कोयला ब्लॉक : पूर्व कोयला सचिव को जमानत

नई दिल्ली, 4 सितम्बर (आईएएनएस)। नागपुर की कंपनी ग्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जीआईएल) की कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में कथित संलिप्तता से संबंधित मामले की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता तथा अन्य को जमानत दे दी।

विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पराशर ने कोयला मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव केएस क्रोफा, महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत भूगर्भ और खनन निदेशक विश्वास सवाखंडे और कंपनी जीआईएल के निदेशकों मुकेश गुप्ता और सीमा गुप्ता को भी जमानत दे दी।

अदालत ने प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये का निजी बांड और इतनी ही राशि का मुचलका जमा करने के निर्देश दिए।

यह मामला महाराष्ट्र का लोहरा (पूर्व) कोयला ब्लॉक जीआईएल को आवंटित किए जाने से संबंधित है।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तिथि निर्धारित की।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में जीआईएल और इसके निदेशक मुकेश गुप्ता को आरोपी बनाया है।

अदालत ने 19 जनवरी को इस मामले में सीबीआई को सरकारी अधिकारियों और कंपनी अधिकारियों की कथित मिलीभगत की जांच करने का आदेश दिया था।

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