कोयला ब्लॉक मामला : जिंदल समूह पर आरोप तय करने का आदेश

नई दिल्ली, 29 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने यहां शुक्रवार को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में जिंदल समूह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया।

विशेष न्यायाधीश भारत पाराशर ने पूर्व सांसद, उद्योगपति और वरिष्ठ कांग्रेस नेता नवीन जिदल, पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारि नारायण राव और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और अन्य के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए हैं।

अदालत झारखंड के अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक को जिंदल स्टील और गगन स्पॉन्ज कंपनियों को आवंटित करने संबंधी मामले की सुनवाई कर रही थी।

जांच एजेंसी का कहना है कि जिंदल स्टील और गगन स्पॉन्ज कंपनियों के खिलाफ अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक आवंटित करने से संबंधित मामले में आरोप तय करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।

हालांकि जिंदल, राव, कोड़ा और अन्य ने इन आरोपों का खंडन करते हुए मामला खारिज करने की मांग की।

सीबीआई ने पिछले साल अप्रैल में जिदल, कोड़ा, राव और पूर्व कोयला सचिव एच.सी.गुप्ता और छह अन्य लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए थे।

इन छह अन्य लोगों में नई दिल्ली के एक्जिम के निदेशक सुरेश सिंघल, जिदल रियल्टी के निदेशक राजीव जैन, गगन स्पॉन्ज के निदेशक गिरीश कुमार जुनेजा और आर.के. सरफ, सौभाग्य मीडिया के प्रबंध निदेशक के.रामकृष्णन और चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्ञान स्वरूप गर्ग शामिल हैं।

पांच निजी कंपनियों में से चार दिल्ली में और एक हैदराबाद में है। इन कंपनियों के खिलाफ भी आरोपपत्र दायर किए गए हैं।

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