गांजे का सेवन वाशिंगटन डीसी में अपराध नहीं

वाशिंगटन, 26 फरवरी (आईएएनएस)। वाशिंगटन डीसी में अल्प मात्रा में गांजा रखना और उसका सेवन करना अब कानूनी तौर पर मान्य हो गया है।

समाचार पत्र वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, “कानूनी तौर पर यह 12 फरवरी की आधी रात से प्रभाव में आया है।”

महापौर मूरिएल ई.ब्राउजर तथा डीसी काउंसिल के सदस्यों ने बुधवार को कहा कि हम शहर के 70 फीसदी मतदाताओं की इच्छाओं का गला नहीं घोंट सकते, जिन्होंने नवंबर 2014 में ही इसे वैध करने को लेकर अपनी मंजूरी दी थी।

वाशिंगटन डीसी के दो तिहाई मतदाताओं ने प्रस्ताव 71 को नवंबर में मंजूरी दी थी।

यूएसए टुडे के मुताबिक, प्रस्ताव 71 के तहत 21 साल या उससे अधिक उम्र वाले लोग दो औंस या उससे कम मात्रा में गांजा अपने पास रख सकते हैं, उसे निजी जगहों पर सेवन कर सकते हैं और बिना पैसा, सामान या सेवा लिए एक औंस या उससे कम मात्रा में इसे दूसरे को दे सकते हैं।

निवासियों को अपने घर में गांजा के छह पौधे लगाने की मंजूरी दी गई है, लेकिन उनके प्राथमिक घर में तीन से ज्यादा परिपक्व पौधे नहीं होने चाहिए।

अमेरिका में अलास्का, ओरेगांन, कोलराडो तथा वाशिंगटन स्टेट में गांजे के सेवन की कानूनी तौर पर अनुमति मिली हुई है। अब इस क्लब में वाशिंगटन डीसी भी शामिल हो गया है।

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