नई दिल्ली, 14 सितम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने सोमवार को कहा कि वह समन के बावजूद पेश न होने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का अधिकार रखता है।
नई दिल्ली, 14 सितम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने सोमवार को कहा कि वह समन के बावजूद पेश न होने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का अधिकार रखता है।
एक आधिकारिक बयान में यह बात कही गई है। आयोग ने यह भी कहा कि उसने इस मामले में वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह की राय ली है।
इंदिरा ने राय दी है कि डीसीडब्ल्यू गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है, साथ ही समन के बावजूद पेश न होने वाले की संपत्ति को कुर्क भी कर सकता है।
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