गौतम खेतान को मिली जमानत (लीड-1)

नई दिल्ली, 16 अप्रैल (आईएएनएस)। यहां की एक अदालत ने मंगलवार को धनशोधन और कालाधन मामले में वकील गौतम खेतान को जमानत दे दी।

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने खेतान की जमानत याचिका मंजूर करते हुए उन्हें 25 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही रकम की दो जमानत जमा करने के लिए कहा।

अदालत ने उनसे गवाहों को प्रभावित नहीं करने और जांच को प्रभावित नहीं करने के आदेश दिए। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल होने के लिए उन्हें कहा गया।

प्रवर्तन निदेशालय ने खेतान की याचिका का विरोध किया।

खेतान द्वारा पेश की गई यह दूसरी जमानत याचिका थी। अदालत ने 12 मार्च को उनकी पहली जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

खेतान को 25 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। इससे एक सप्ताह पहले आयकर विभाग ने दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उनकी संपत्तियों व दफ्तरों की तलाशी ली थी।

ईडी ने 25 मार्च को धनशोधन मामले में आरोप-पत्र दायर किया था।

एजेंसी ने कहा कि गौतम खेतान कार्यप्रणाली का ‘नियंत्रण’ कर रहे थे और उन पर धन भेजने की जिम्मेदारी थी। एजेंसी के अनुसार, उन्होंने दुबई, मॉरीशस, सिंगापुर, ट्यूनीशिया, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और भारत स्थित कई खातों के जरिए धनशोधन के लिए अपने संपर्क व मुवक्किलों का दुरुपयोग किया।

ईडी के अधिकारियों ने कहा कि खातों में भारत के बाहर स्थित उनकी गुप्त फर्जी कंपनियों के खाते शामिल हैं।

ईडी ने खेतान व अन्य के खिलाफ एक धनशोधन का मामला दर्ज किया था। यह मामला आईटी विभाग द्वारा ब्लैक मनी (अघोषित विदेशी आय व संपत्ति) व इंपोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।

गौतम खेतान को पहले अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर सितंबर 2014 में गिरफ्तार किया गया था।

जनवरी 2015 में उन्हें जमानत मिल गई। इसके बाद एक अन्य मामले में उन्हें आरोपी संजीव त्यागी के साथ नौ दिसंबर, 2016 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। बाद में उनको जमानत मिल गई।

सीबीआई के आरोप-पत्र में गौतम खेतान को अगस्तावेस्टलैंड के पीछे काम करने वाला दिमाग बताया गया है।

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