नई दिल्ली, 9 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह 13 फरवरी को चबानेवाले तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने की मांग को लेकर जारी जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करेगी।
मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायाधीश संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने फरियाद फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका पर सोमवार (13 फरवरी) को सुनवाई का दिन तय किया है।
फाउंडेशन ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 2015-16 में जारी अधिसूचना में ‘गुटखा’ और अन्य चबानेवाले तंबाकू उत्पादों की बिक्री, आपूर्ति और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन इसे कड़ाई से लागू नहीं किया गया।
जनहित याचिका में कहा गया कि अधिकारियों की कथित निष्क्रियता उनकी लापरवाही को दिखाती है तथा इसमें दिल्ली सरकार और उसके खाद्य सुरक्षा विभाग को कड़ाई से प्रतिबंध को लागू करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।
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