सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूटरेट (एसपीपी) ने बताया कि अभियोजन पक्ष शी शियाओमिंग के मामले में जांच कर रहा था। उन्हें रिश्वत के रूप में लिए गए पैसे लौटाने के आदेश दिए गए थे।
एसपीपी ने कहा कि शियाओमिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, जिसमें उन्हें सम्मन भेजना, जमानत, आवासीय निगरानी, नजरबंदी और गिरफ्तारी शामिल हैं।
सेंट्रल कमीशन फॉर डिसप्लिन इंस्पेक्शन (सीसीडीआई) की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सीपीसी की केंद्रीय समिति से मंजूरी मिलने के बाद सीसीडीआई ने उनके खिलाफ जांच शुरू की थी, जिसमें उन्हें पार्टी अनुशासन को भंग करने का दोषी पाया गया।
सीसीडीआई ने शियाओमिंग पर अपने परिवार के सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए पद का दुरुपयोग और सीपीसी के मितव्ययिता नियमों के उल्लंघन का आरोप भी लगाया।
बयान के मुताबिक, शियाओमिंग ने राजनीतिक अनुशासन नियमों और पार्टी की आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उन्होंने पार्टी के संगठनात्मक अनुशासन नियमों का उल्लंघन कर पार्टी को धोखा दिया।
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