इस कानून के तहत सरकार साइबर की दुनिया से जुड़े खतरों और इसके निपटने के उपाय करेगी। इसके साथ-साथ इस नियम के तहत जरूरी जानकारियों को किसी भी प्रकार के साइबर हमले, घुसपैठ और नुकसान से बचाया जाएगा।
इसके साथ ही ऑनलाइन आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई और साइबर स्पेस की सुरक्षा एवं व्यवस्था के लिए प्रयास किए जाएंगे।
इस कानून को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) की स्थायी समिति के द्विमासिक सत्र में पारित किया गया। इस सत्र का समापन सोमवार को हुआ।
कानून के तहत व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं और संगठनों को इंटरनेट की सुरक्षा को खतरे में डालने की अनुमति नहीं होगी और न ही उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा, सम्मान और हितों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति होगी।
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