अदालत ने नदियों में 26,000 टन अपशिष्ट पदार्थ विसर्जित करने के लिए झेजियांग की तीन कंपनियों पर 7.8 करोड़ युआन (1.2 करोड़ डॉलर) का जुर्माना लगाने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।
हांगझू इंटरमीडिएट अदालत ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि उसने जिएंडे शहर के दूसरे रासायनिक संयंत्र, होंगान कार्गो कंपनी और रोंगशेंग केमिकल कंपनी पर जुर्माना लगाने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।
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