कानून के मुताबिक, विदेशी एनजीओ स्थाई कार्यालय खोलें या अस्थाई, यह नियम हर किसी पर लागू होगा।
यह नियम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) की स्थायी समिति के द्विमासिक सत्र में मतदान के माध्यम से अंगीकार किया गया।
सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय और प्रांतीय पुलिस विभाग विदेशी एनजीओ के पंजीकरण और नियमन के लिए जिम्मेदार होंगे। बिना मंजूरी चीन में काम करने वाले विदेशी एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कानून के मुताबिक, सभी स्तरों की सरकारों को विदेशी एनजीओ के संचालन के संबंध में कानून का पालन करना होगा, जिसमें उन्हें नीतिगत परामर्श देना और उनका मार्गदर्शन करना भी शामिल है।
इस कानून का उद्देश्य चीन में विदेशी गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों को नियमित करना, उनके कानूनी अधिकारों तथा हितों की रक्षा करना और आपासी सहयोग तथा आदान-प्रदान बढ़ाना है।
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