रायपुर/जगदलपुर, 8 सितंबर (आईएएनएसध्वीएनएस)। सूचनाधिकार अधिनियम का उल्लंलघन करने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने नारायणपुर कलेक्टर टामन सिंह सोनवानी पर चार हजार का जुर्माना लगाया है। जिला पंचायत के तत्कालीन सीईओ रहते हुए सोनवानी ने आठ प्रकरणों में एक आवेदक को चाही गई जानकारी निर्धारित समय पर उपलब्ध नहीं कराई थी।
रायपुर/जगदलपुर, 8 सितंबर (आईएएनएसध्वीएनएस)। सूचनाधिकार अधिनियम का उल्लंलघन करने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने नारायणपुर कलेक्टर टामन सिंह सोनवानी पर चार हजार का जुर्माना लगाया है। जिला पंचायत के तत्कालीन सीईओ रहते हुए सोनवानी ने आठ प्रकरणों में एक आवेदक को चाही गई जानकारी निर्धारित समय पर उपलब्ध नहीं कराई थी।
आवेदक की अपील के बाद सूचना आयुक्त ने फैसला देते हुए उन्हें एक माह के राशि क्षतिपूर्ति करने का आदेश नैला निवासी आरटीआई कार्यकर्ता संजय कुमार शर्मा ने 3 जुलाई, 2013 को सूचनधिकार अधिनियम के तहत जिला पंचायत में आठ आवेदन देकर विभिन्न जानकारियां मांगी थीं।
शर्मा के आवेदन पर सोनवानी ने 16 जुलाई, 2013 को पत्र के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नवागढ़ जनपद पंचायत के जनसूचना अधिकारी व सीईओ को कहा था, लेकिन जानकारी नहीं दी गई। आवेदक ने अपर कलेक्टर के आदेश की प्रति लगाकर आवेदन को फिर से सोनवानी के समक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं मिली।
शर्मा ने आयोग में दूसरी बार अपील की, राज्य सूचना आयुक्त एके सिंह ने कहा, सूचनाधिकार अधिनियम को धारा-19 (8)(ख) के तहत जिला पंचायत के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अपीलार्थी संजय कुमार शर्मा को प्रत्येक प्रकरण में पांच-पांच सौ रुपये की क्षतिपूर्ति भुगतान 30 दिन में करने का निर्देश दिया गया है।
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