जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा भंग करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के विधानसभा को भंग करने और राज्यपाल शासन लागू करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस संजय कृष्ण कौल की पीठ ने कहा, “हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे।”

वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने पीठ को बताया था कि मलिक ने विधानसभा भंग कर दी है, जबकि सरकार बनाने का दावा करने वाले दो पत्र उनके सामने थे।

राज्य की भंग की गई विधानसभा के सदस्य भाजपा के गगन भगत की ओर से पेश वकील जयदीप गुप्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का फैसला लेने से पहले हरसंभव प्रयत्न करना चाहिए था कि क्या राज्य में सरकार बनने की गुंजाइश है?

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