जीटीबी अस्पताल पर शीर्ष अदालत में करेंगे अपील : दिल्ली सरकार

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (आईएएनएस)। जीटीबी अस्पताल में राष्ट्रीय राजधानी के मरीजों को वरीयता के आधार पर इलाज देने के दिल्ली सरकार के फैसले को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगी।

मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नागेंद्र शर्मा ने ट्वीट किया, “दिल्ली सरकार जीटीबी अस्पताल में दिल्ली वासियों को प्रदत्त सुविधाओं के मुद्दे पर उच्च न्यायालय के आदेश से सहमत नहीं है और वह इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी। अपने करदाताओं को बेहतर सुविधाएं देना किसी भी सरकार का दायित्व होता है।”

एक पायलट परियोजना के तहत पूर्वी दिल्ली के शहादरा क्षेत्र में दिलशाद गार्डन में स्थित गुरु तेग बहादुर अस्पताल में इलाज में बाहरी लोगों के मुकाबले दिल्ली वासियों को तरजीह दी जा रही थी।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते जीटीबी अस्पताल में बड़ी संख्या में पचिमी उत्तर प्रदेश के मरीज इलाज कराने आते हैं।

इस अस्पताल में लगभग 80 फीसदी बेड दिल्लीवासियों के लिए आरक्षित थे और मरीज का सत्यापन मतदाता पहचान-पत्र से होता था। आपातकालीन सेवाएं यद्यपि सभी के लिए समान रूप से खुली थीं।

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