जुलाई की जीएसटीआर-2, जीएसटीआर-3 जमा करने की तिथि बढ़ी

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। जीएसटी करदाताओं को राहत देने के लिए सरकार ने जीएसटीआर-2और जीएसटीआर-3 रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर क्रमश: 30 नवम्बर और 11 दिसम्बर कर दी है।

जीएसटीआर-2 फार्म में व्यापारियों को कुल खरीद की जानकारी देनी होती है तथा जीएसटीआर-3 में खरीद और बिक्री दोनों की जानकारी देनी होती है।

पहले जीएसटीआर-2 दाखिल करने की अंतिम तिथि मंगलवार थी, जबकि जीएसटीआर-3 दाखिल करने की अंतिम तिथि 10 नवम्बर थी।

सरकार के एक ट्वीट में कहा गया है, “व्यवसायियों और अन्य करदाताओं की सुविधा के लिए जुलाई महीने की जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 जमा करने की तिथि बढ़ाकर क्रमश: 30 नवम्बर और 11 दिसम्बर कर दी गई है।”

वित्त मंत्रालय के ट्वीट में कहा गया, “इस संबंध में अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। इससे 30.81 लाख करदाताओं को सुविधा मिलेगी।”

जीएसटी विशेषज्ञ प्रीतम महुरे ने आईएएनएस को बताया, “यह जरूरी था, क्योंकि जीएसटीआर-2 जमा करने के दौरान कई तकनीकी गड़बड़ियां सामने आ रही थीं। आनेवाले दिनों में सरकार को जीएसटी अनुपालन संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए अच्छी तरह सोच-समझकर रणनीति तैयार करनी चाहिए।”

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