जेटली के मानहानि दावे पर केजरीवाल, अन्य को न्यायालय का नोटिस (लीड-2)

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से दर्ज मानहानि के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी किया।

संयुक्त रजिस्ट्रार के. वेणुगोपाल ने केजरीवाल, कुमार विश्वास, राघव चड्ढा, संजय सिंह व दीपक वाजपेयी से अगले साल पांच फरवरी तक जवाब मांगा है।

अदालत ने कहा, “बचाव पक्ष को नोटिस जारी किया जाए। उन्हें तीन सप्ताह के अंदर लिखित जवाब पेश करना होगा, उसके बाद दो सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ता जेटली अपना जवाब प्रत्युत्तर पेश करेंगे।”

अदालत ने केजरीवाल और अन्य नेताओं से जेटली पर लगाए गए आरोपों से संबंधित दस्तावेज भी मांगे हैं।

इस दौरान चड्ढा, आशुतोष, संजय सिंह और वाजपेयी कोर्ट परिसर में मौजूद थे।

जेटली ने उन पर आप नेताओं द्वारा दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में हुए भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का आरोप लगाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में 10 करोड़ रुपये का दावा किया है।

जेटली ने पांचों आप नेताओं के खिलाफ पटियाला हाउस अदालत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराया है। जेटली का कहना है कि आप नेताओं के बयान से उनकी छवि को ‘अपूरणीय क्षति’ पहुंची है।

जेटली 2013 तक कुल 13 वर्ष के लिए डीडीसीए के अध्यक्ष रहे थे।

केजरीवाल की मांग है कि डीडीसीए मामले की निष्पक्ष जांच के लिए जेटली को केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या उन्हें हटा दिया जाना चाहिए।

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