नई दिल्ली, 26 नवंबर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार से बीयर बार व रेस्तरांओं में बार गर्ल के डांस के लिए जिन होटलों ने लाइसेंस के लिए अर्जी दी है, उन्हें दो सप्ताह के अंदर निपटाने के लिए कहा है।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा व न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी.पंत की सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने दो सप्ताह का वक्त देते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने उसके 15 अक्टूबर के आदेश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
न्यायालय ने कहा कि डांस के दौरान किसी तरह की अश्लीलता न हो, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सरकार ने बीयर बारों, भोजनालयों, रेस्तरांओं में डांस को प्रतिबंधित करने के लिए विधानसभा में एक कानून पारित किया था, जिस पर न्यायालय ने 15 अक्टूबर को रोक लगा दी थी।
न्यायालय ने कहा कि 2013 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने डांस बार को जारी रखने का आदेश दिया था, लेकिन साल 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा में कानून पारित कर इस पर पाबंदी लगा दी गई थी।
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