डीओटी ने वोडाफोन-आइडिया विलय पर कानूनी राय मांगी : सूत्र

नई दिल्ली, 19 जून (आईएएनएस)। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने वोडाफोन को प्रशासनिक रूप से आवंटित स्पेक्ट्रम होल्डिंग्स के संबंध में वोडाफोन-आइडिया सेलुलर के विलय पर कानूनी राय मांगी है। उद्योग सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

अधिग्रहित इकाई के ऐसे स्पेक्ट्रम होल्डिंग्स के लिए विलय और अधिग्रहण (एमएंडए) दिशानिर्देशों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य और प्रवेश शुल्क के बीच अंतर का भुगतान करना पड़ता है।

सूत्रों ने कहा कि लाइसेंस वैधता की शेष अवधि के लिए प्रो-रेटा आधार पर 4.4 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम के लिए इस तरह के भुगतान किए जाने चाहिए और डीओटी ने साल 2015 में वोडाफोन समूह की कंपनियों के विलय के समय भी ऐसी ही मांग रखी थी।

वोडाफोन ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी) के साथ इन मांगों को चुनौती दी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर मांग का हिस्सा (6,700 करोड़ रुपये से 2,000 करोड़ रुपये) का भुगतान किया गया था।

उद्योग सूत्रों ने बताया कि अभी का मुद्दा यह है कि वोडाफोन का अधिग्रहण आइडिया द्वारा किया जा रहा है, तो क्या डीओटी को अंतर राशि की यह मांग आइडिया सेलुलर से करनी चाहिए।

डीओटी इसे लेकर कानूनी राय मांग रहा है कि क्या आइडिया से नए सिरे से मांग रखी जा सकती है कि वह बाजार निर्धारित कीमत और वोडाफोन को प्रशासनिक आवंटित स्पेक्ट्रम के 4.4 मेगाहट्र्ज के लिए भुगतान किए गए प्रवेश शुल्क के बीच अंतर राशि का भुगतान करे।

यह कानूनी राय भी मांगी जा रही है कि क्या यह अदालत की जानबूझकर अवज्ञा होगी।

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