नई दिल्ली, 17 जुलाई (आईएएनएस)| रेल मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि तत्काल टिकट खरीदने के लिए अब कंप्यूटराइज्ड आरक्षण खिड़की पर पहचानपत्र की फोटोकॉपी देने या किसी भी आरक्षण खिड़की पर या इंटरनेट से टिकट बुक करते समय पहचान पत्र संख्या देने की जरूरत नहीं होगी। शुक्रवार को यहां जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह व्यवस्था एक सितंबर से लागू होगी।
बयान के मुताबिक, प्रस्तावित बदलाव के तहत तत्काल टिकट पर यात्रा कर रहे यात्रियों में से किसी भी एक यात्री को यात्रा के दौरान वास्तविक पहचान पत्र दिखाना होगा। ऐसा नहीं कर पाने पर उस टिकट पर यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को बेटिक समझा जाएगा और उसी के अनुरूप उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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