तमिलनाडु कावेरी पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट

नई दिल्ली, 9 अप्रैल (आईएएनएस)। तमिलनाडु के कानून मंत्री सी.वी. षड़मुगम ने सोमवार को कावेरी जल विवाद में सर्वोच्च अदालत के आदेश पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि इसके बाद सब ‘अच्छा’ होगा।

सर्वोच्च न्यायालय के 16 फरवरी के आदेशानुसार केंद्र सरकार को अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम की धारा 6ए के तहत तीन मई तक एक योजना तैयार करने का आदेश दिया गया है।

सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद उन्होंने कहा, “हमें विश्वास है कि आज के आदेश से सब अच्छा होगा।”

संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि इस मुद्दे में विलंब करना चाहिए।

षड़मुगम ने कहा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका किसी भी व्यक्ति को दंडित करने के लिए नहीं की गई थी, बल्कि 16 फरवरी के फैसले को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए की गई थी।

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