तमिलनाडु के अयोग्य ठहराए गए 18 विधायक अपील नहीं करेंगे

मदुरै, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के अयोग्य ठहराए गए 18 विधायक इस फैसले को चुनौती नहीं देंगे। तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष पी. धनपाल ने इन्हें अयोग्य करार दिया था जिसे मद्रास उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा।

इन विधायकों के नेता टी.टी.वी. दिनाकरण ने बुधवार को यह जानकारी दी।

दिनाकरण ने यहां पत्रकारों से कहा कि 20 खाली सीटों के लिए जब भी उपचुनाव होंगे, विधायक इनका सामना करेंगे।

तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक सरकार को बड़ी राहत देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले साल अन्नाद्रमुक के 18 विधायकों को अयोग्य करार देने के फैसले को 25 अक्टूबर को बरकरार रखा था।

दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा खंडित फैसला सुनाए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित तीसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम. सत्यनारायणन ने विधानसभा अध्यक्ष पी. धनपाल के आदेश को बरकरार रखने का फैसला सुनाते हुए कहा था कि ऐसा दल बदल कानून के प्रावधानों के तहत किया गया और इन विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों पर लगी रोक हटा ली गई है।

अयोग्य ठहराए गए विधायक पार्टी से किनारे किए गए नेता टी.टी.वी. दिनाकरण के साथ हैं। दिनाकरण अब तमिलनाडु विधानसभा के निर्दलीय विधायक हैं।

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