तीस्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

मुंबई, 24 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज होने से तीस्ता पर जल्द गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है।

विशेष अदालत द्वारा याचिका खारिज होने के ठीक बाद उनके वकीलों ने राहत के लिए बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया।

तीस्ता, आनंद सहित कुछ अन्य लोगों पर सीबीआई ने गैर सरकारी संगठन सबरंग द्वारा इकट्ठा किए गए विदेशी चंदे में अनियमितताओं और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। तीस्ता ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम के तहत विदेशी चंदा इकट्ठा किया था।

सीबीआई ने आठ जुलाई को उनके खिलाफ संबंधित विभाग की अनुमति के बिना फोर्ड फाउंडेशन से विदेशी चंदा लेने के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

पिछले सप्ताह सीबीआई ने तीस्ता के मुबंई स्थित घर और दफ्तर पर छापे मारे थे। सीबीआई ने यह छापेमारीम कथित तौर पर चंदे के दुरुपयोग के मामले में की थी।

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