नई दिल्ली, 9 सितम्बर (आईएएनएस)। तेजाब से हमले के शिकार लोगों को मुआवजा देने के मामले की सुनवाई में मौजूद नहीं रहने पर सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को चार राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया।
नई दिल्ली, 9 सितम्बर (आईएएनएस)। तेजाब से हमले के शिकार लोगों को मुआवजा देने के मामले की सुनवाई में मौजूद नहीं रहने पर सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को चार राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया।
न्यायाधीश एम.वाई. इकबाल और न्यायाधीश सी.नागप्पन की पीठ ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और मिजोरम को नोटिस जारी किया। इन चारों राज्यों के मुख्य सचिव मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के कहने के बावजूद हाजिर नहीं हुए थे। इन राज्यों ने तेजाब हमले के पीड़ितों को मुआवजा देने की योजना से संबंधित हलफनामा भी पेश नहीं किया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने 18 अगस्त को यह हलफनामा देने का निर्देश दिया था।
नोटिस का जवाब 23 सितंबर तक देना है। यही मामले की अगली सुनवाई की तारीख भी है।
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