दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई 9 सितंबर को

नई दिल्ली, 5 सितम्बर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह दिल्ली सरकार की याचिका पर नौ सितंबर को सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार ने याचिका में उपराज्यपाल नजीब जंग को राष्ट्रीय राजधानी का प्रशासनिक प्रमुख घोषित करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है।

केजरीवाल सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख हैं और राजधानी के शासन में उनका फैसला अंतिम माना जाएगा।

न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति डी.वाय. चंद्रचूड़ की सदस्यता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए नौ सितंबर की तारीख तय की है। याचिका में कहा गया है कि उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रह्मण्यम ने सोमवार को प्रारंभिक सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया था।

केजरीवाल सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए 31 अगस्त और दो सितंबर के बीच छह याचिकाएं दाखिल की थीं।

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