दिल्ली सरकार के सर्कुलर पर रोक, विपक्ष ने किया स्वागत

नई दिल्ली, 14 मई (आईएएनएस)। राजनीतिक पार्टियों ने गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें मीडिया के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने से जुड़े दिल्ली सरकार के सर्कुलर पर रोक लगा दी गई है।

नई दिल्ली, 14 मई (आईएएनएस)। राजनीतिक पार्टियों ने गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें मीडिया के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने से जुड़े दिल्ली सरकार के सर्कुलर पर रोक लगा दी गई है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर त्वरित प्रतिक्रया दी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दोहरा मानदंड अपनाने का आरोप लगाया गया है।

न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल ने खुद के खिलाफ आपराधिक मानहानि के निलंबन की मांग की, लेकिन कथित रूप से अपमानजनक रिपोर्टिग के लिए मीडिया समूह पर कार्रवाई करने वाला सर्कुलर जारी किया।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय माकन ने दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी के संबंध में कहा, “वह न सिर्फ मीडिया का गला घोंटना चाहती है बल्कि आम लोगों, राजनीतिक पार्टियों और अन्य नेताओं का भी गला घोंटना चाहती है। यह गैर लोकतांत्रिक है और किसी भी रूप में लोकतंत्र के हित में नहीं है।”

उन्होंने कहा, “मैं बेहद खुश हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश जारी किया। सर्कुलर किसी भी रूप में वैध नहीं रहेगा।”

भाजपा ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाया।

भाजपा नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, “यह कानून के समक्ष टिकने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़े, क्योंकि उनकी सरकार का रवैया ही अराजक है। केजरीवाल को उनके अराजक रवैये के कारण सर्वोच्च न्यायालय का तेज झटका लगा है।”

आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता प्रशांत भूषण ने कहा कि केजरीवाल के दोहरे मानदंड का भंडाफोड़ हो गया है।

केजरीवाल सरकार ने छह मई को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति मीडिया की खबर से असंतुष्ट है, तो वह दिल्ली के गृह विभाग से संपर्क कर सकता है, जो कि कानून विभाग से परामर्श करने के बाद संबंधित मीडिया समूह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर सकता है।

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