नई दिल्ली, 20 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली की स्थानीय अदालत ने बुधवार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया कि वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के कार्यालय पर छापे के दौरान जब्त किए गए कुछ दस्तावेजों दिल्ली सरकार को वापस करें।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार जैन की अदालत में पिछले महीने आम आदमी पार्टी सरकार ने एक आवेदन दाखिल कर सीबीआई द्वारा जब्त मनमाना तरीके से जब्त किए गए उन दस्तावेजों को जारी करने का आग्रह किया था।
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील राहुल मेहरा और ऋचा कपूर के जरिए दायर याचिका में दिल्ली सरकार के कार्यालय पर द्वेषपूर्ण इरादे से छापा मारने और सरकार के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त करने के लिए जिम्मेदार रहे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की गई थी।
याचिका में कहा गया था कि दिल्ली सचिवालय पर 15 दिसंबर को मारे गए सीबीआई छापे के बाद सरकारी कामकाज बुरी तरह प्रभावित, पंगु और अस्त-व्यस्त हो गया।
सीबीआई ने केजरीवाल के इस दावे का खंडन किया कि उसने मुख्यमंत्री कार्यालय पर छापा मारा था।
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