दुष्कर्म के फर्जी मुकदमे में महिला पर कार्रवाई

बता दें कि मुलायम धमकी कांड के बाद 11 जुलाई, 2015 को थाना गोमतीनगर, लखनऊ में आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा लिखवाया गया था। इस मामले की विवेचना कर रहे सीओ गोमतीनगर सत्यसेन यादव मामले में पीड़ित के बयानों में विरोधाभास पाते हुए मुकदमे को झूठा माना था।

अब इस मामले में पुलिस ने मुकदमा लिखवाने वाली गाजियाबाद की महिला के खिलाफ धारा 182 आईपीसी में कार्यवाही किए जाने की संस्तुति की है।

विवेचक सीओ गोमतीनगर सत्यसेन यादव ने 20 मार्च को भेजे गए अंतिम रिपोर्ट संख्या 01/2017 में कहा है कि कथित पीड़िता द्वारा धारा 161 में पुलिस तथा 164 सीआरपीसी में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान तथा उसके द्वारा राज्य महिला आयोग में दिए गए कथन में पर्याप्त विरोधाभास पाया गया।

कथित पीड़िता के मोबाइल कॉल डिटेल्स और इस प्रकरण में उपनिरीक्षक राम राज कुशवाहा की जांच से भी कोई घटना नहीं होना पाया गया। वादिनी द्वारा असत्य और भ्रामक तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसके लिए उसके खिलाफ धारा 182 आईपीसी में कार्यवाही करने की संस्तुति की गई।

सिटी एसपी ट्रांस-गोमती ने 22 मार्च को इस रिपोर्ट को न्यायालय स्पेशल कोर्ट, एससी एसटी एक्ट, लखनऊ को प्रेषित किया।

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