धारा 66ए रद्द होने से ट्विटर उपभोक्ता खुश

नई दिल्ली, 24 मार्च (आईएएनएस)। मशहूर लेखक चेतन भगत और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय की ओर से आईटी एक्ट की धारा 66ए रद्द किए जाने के फैसले का अन्य ट्विटर उपयोगकर्ताओं की तरह ही खुले दिल से स्वागत किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि उक्त धारा अस्पष्ट थी। अदालत के इस फैसले से बहुत से ट्विटर उपयोगकर्ता खुश हैं।

चेतन भगत ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए ट्विटर पर लिखा, “यह जानकर खुशी हुई कि मैं एक आजाद देश में रहता हूं। कोई धारा 66ए नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया है। बहुत खुश हूं।”

शशि थरूर ने ट्वीट में लिखा, “मुझे खुशी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी एक्ट की धारा 66ए खत्म कर दी है, जो दुरुपयोग के लिए जवाबदेह थी। आजादी का हनन नहीं होना चाहिए।”

सर्वोच्च न्यायालय की एक अधिवक्ता और धारा 66ए के खिलाफ याचिका दायर करने वालीं मनाली सिंघल ने कहा, “अब लोग इंटरनेट पर खुलकर अपनी बात और विचार रखने से नहीं कतराएंगे।”

सिंघल ने कहा, “हम बहुत खुश हैं। परिणाम बेहद सकारात्मक होने वाले हैं।”

उन्होंने अंग्रेजी समाचार चैनल ‘टाइम्स नाउ’ को बताया, “यह बहुत बड़ी जीत है। आईटी एक्ट की धारा 66ए के तहत आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते, क्योंकि यह अमान्य है।”

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