धौनी के खिलाफ आपराधिक शिकायत खारिज (लीड-2)

नई दिल्ली, 20 अप्रैल (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को एक पत्रिका में भगवान विष्णु के रूप में दशार्ने के खिलाफ की गई आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया।

अपील का खारिज करते हुए न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आपराधिक शिकायत में धार्मिक भावना के आहत होने के आरोप को सही नहीं पाया गया।

एक अन्य शख्स द्वारा बेंगलुरू की एक अदालत में धौनी के खिलाफ की गई ऐसी ही एक शिकायत को सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने पिछले साल सितंबर में खारिज कर दिया था।

पत्रिका के 2013 में प्रकाशित अंश के कवर पेच पर धौनी का फोटो भगवान विष्णु की पोशका पहने प्रकाशित किया गया था। इस फोटो में उनके हाथ में कई कंपनियों के सामान थे जिनमें से एक जूता भी था।

आंध्र प्रदेश के अंनतपुर की अदालत ने इस मामले में धौनी के खिलाफ धार्मिक भावना को आहत करने के आरोप में गैर जमानती वारंट जारी किया था।

इसके बाद धौनी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया था लेकिन अदालत ने इस मामले पर सुनवाई से इंकार कर दिया था और धौनी के खिलाफ निचली अदालत द्वारा दारी गैरजमानती वारंट को जारी रखा था।

इसके बाद धौनी ने सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष याचिका दाखिल की थी और कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी।

इसके अलावा अनंतपुर की एक अदालत ने भी धौनी के खिलाफ इस मामले में गैरजमानती वारंट जारी किया था। इसी के बाद धौनी ने अपने ऊपर लगे आपराधिक मामले को खत्म करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था।

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