निर्भया मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से खुश : मेनका

नई दिल्ली, 5 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्भया सामूहिक दुष्कर्म के सभी चार दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखे जाने पर शुक्रवार को खुशी जताई।

मेनका ने सीएनएन-न्यूज18 चैनल से कहा, “मैं खुश हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने दुष्कर्मियों की मौत की सजा बरकरार रखी है। यह सचमुच एक जघन्य अपराध था।”

उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर, 2012 को घटी सामूहिक दुष्कर्म की इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था और इस घटना के बाद दुष्कर्म संबंधित कानून कड़े किए गए।

उन्होंने कहा, “पांचवा (नाबालिग आरोपी) अपनी उम्र के कारण बच गया। निर्भया पर भयानक अपराध और पीड़ा के कारण दुष्कर्म कानून सख्त हुआ। किशोर न्याय अधिनियम में उम्र को घटा कर 16 वर्ष किया गया। ताकि भविष्य में हम ऐसे अन्य अपराधियों को कानून के कटघरे में खड़ा कर सकें।”

उन्होंने कहा कि इस फैसले तक पहुंचने में न्याय प्रणाली को पांच वर्ष लग गए। उन्होंने कहा, “लेकिन भारतीय कानून के इतिहास में वास्तव में यह एक छोटी अवधि है।”

उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय महिला यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक पोर्टल शुरू करने जा रहा है।

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