‘निर्वाचन आयोग पार्टियों के खर्च पर हलफनामा दाखिल करे’

नई दिल्ली, 1 मई (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को निर्वाचन आयोग को इसकी शक्तियों के क्रियान्वयन या राजनीतिक दलों के खर्चो के खुलासों के संदर्भ में इसके दिशानिर्देशों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ ने कहा कि अगर चुनाव आयोग अपना जवाब देने में विफल रहता है तो अदालत कार्रवाई करेगी, क्योंकि मामला बीते पांच सालों से लंबित है।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई तय कर दी।

अदालत ने फरवरी में चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसका अबतक अनुपालन नहीं किया गया। तब कहा गया था कि चुनाव आयोग पारदर्शिता व पार्टी फंड की जवाबदेही व चुनाव खर्च पर दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन में असहाय दिखता है।

अदालत एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव खर्च के विवरण को नियमित रूप से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

एडीआर ने अपनी याचिका में चुनाव सुधार पर विधि आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिश के क्रियान्वयन की सिफारिश की है।

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