नैतिक, संवैधानिक सिद्धांतों पर राज्य को दोषी ठहराया गया : बिलकिस

नई दिल्ली, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। 2002 के गुजरात दंगे के दौरान सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई बिलकिस याकूब रसूल बानो ने बुधवार को यहां कहा कि राज्य को नैतिक और संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर दोषी ठहराया गया है। इसके एक दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को आदेश दिया था कि वह बिलकिस का पुनर्वास करे और 50 लाख रुपये प्रदान करे।

नई दिल्ली, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। 2002 के गुजरात दंगे के दौरान सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई बिलकिस याकूब रसूल बानो ने बुधवार को यहां कहा कि राज्य को नैतिक और संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर दोषी ठहराया गया है। इसके एक दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को आदेश दिया था कि वह बिलकिस का पुनर्वास करे और 50 लाख रुपये प्रदान करे।

बिलकिस ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “मैंने संविधान में और अपने अधिकारों में एक नागरिक के रूप में अपना भरोसा कायम रखा और सर्वोच्च न्यायालय मेरे साथ खड़ा हुआ। इसके लिए मैं न्यायाधीशों की वाकई आभारी हूं।”

न्याय के लिए अपने 17 साल के संघर्ष पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, “यह लाखों कदमों लंबी यात्रा रही, पहला कदम मेरा जीवन, मेरे बच्चे को और मेरे पूरे परिवार को बर्बाद करने वालों को आपराधिक दोषी ठहराने के लिए।”

बिलकिस ने कहा, “लेकिन आज राज्य को एक अदालत में नैतिक और संवैधानिक सिद्धांतों के लिए दोषी ठहराया गया है।”

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