पंजाब में बिना लाइसेंस वाले तंबाकू दुकान बंद होंगे

चंडीगढ़, 27 सितम्बर (आईएएनएस)। पंजाब ने तंबाकू के उन सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है, जिनके पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री का लाइसेंस नहीं है।

स्थानीय सरकार के प्रवक्ता ने यहां रविवार को कहा, “पंजाब सरकार ने सभी नगर निगम आयुक्तों को तंबाकू के उन सभी दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया है, जिनके पास पंजाब तंबाकू बिकवाना शुल्क अधिनियम-1953के तहत लाइसेंस नहीं है।”

निदेशक (स्थानीय सरकार) प्रियांक भारती ने नगर निगम के अधिकारियों को संबंधित इलाकों में तंबाकू के दुकानों की जांच का निर्देश और अगर वे लाइसेंस के बिना चल रहे हैं, तो उन्हें तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है।

प्रधान स्वास्थ्य सचिव विनी महाजन ने कहा कि पंजाब में चबाने वाले तंबाकू व लूज सिगरेट की बिक्री पर पंजाब में पहले ही प्रतिबंध है और अगर तंबाकू नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन होता है, तो प्रतिष्ठान का व्यावसायिक लाइसेंस रद्द हो सकता है।

About admin


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493