पटना उच्च न्यायालय से तेजस्वी को झटका, सरकारी बंगला खाली करने का आदेश

पटना, 7 जनवरी (आईएएनएस)। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सोमवार को पटना उच्च न्यायालय से झटका लगा है। न्यायालय ने उनके पांच देशरत्न मार्ग सरकारी बंगला खाली करने के राज्य सरकार के आदेश को सही बताते हुए तेजस्वी की याचिका खारिज कर दी।

पटना, 7 जनवरी (आईएएनएस)। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सोमवार को पटना उच्च न्यायालय से झटका लगा है। न्यायालय ने उनके पांच देशरत्न मार्ग सरकारी बंगला खाली करने के राज्य सरकार के आदेश को सही बताते हुए तेजस्वी की याचिका खारिज कर दी।

पटना उच्च न्यायालय ने तेजस्वी को पांच देशरत्न मार्ग स्थित बंगले को खाली करने का आदेश दिया है।

पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए़ पी़ शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने पटना उच्च न्यायालय के एक सदस्यीय बेंच के फैसले को सही ठहराते हुए तेजस्वी को बंगला खाली करने का आदेश दिया।

अदालत ने गुरुवार को ही इस मसले पर दोनों पक्षों की ओर से दलीलें सुनने के बाद सुनवाई पूरी कर ली थी और आदेश को सुरक्षित रख लिया था।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर महीने में न्यायाधीश ज्योति शरण ने राज्य सरकार की उस दलील को सही मानते हुए तेजस्वी को बंगला खाली करने का आदेश दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि तेजस्वी को वह बंगला उपमुख्यमंत्री के तौर पर आवंटित किया गया था। पद से हटने के बाद सरकार ने तेजस्वी का आवंटन रद्द करते हुए यह बंगला उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को आवंटित कर दिया है।

इसके बाद तेजस्वी ने राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में याचिका डाली थी। एक सदस्यीय बेंच के फैसले के विरोध में तेजस्वी ने फिर से उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय बेंच में याचिका दर्ज की थी।

तेजस्वी यादव राजद, कांग्रेस और जद (यू) गठबंधन की सरकार के समय राज्य के उपमुख्यमंत्री बनाए गए थे। बाद में हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने गठबंधन से अलग होकर भाजपा के साथ सरकार बना ली।

About admin


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493