पश्चिम बंगाल के सीआईडी अफसर गृह मंत्रालय में रिपोर्ट नहीं कर सके

नई दिल्ली, 16 मई (आईएएनएस)। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के विवादित अधिकारी राजीव कुमार गृह मंत्रालय में अपनी नई ड्यूटी के लिए गुरुवार को सुबह 10 बजे नहीं जा सके। कोलकाता में हिंसा फैलने के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में अपराध जांच शाखा (सीआईडी) के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) राजीव कुमार को उनके पद से हटाकर गृह मंत्रालय में तैनात होने का आदेश दिया था।

गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि कुमार ना तो ड्यूटी पर आए और ना ही उन्होंने कोई सूचना भेजी।

कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त कुमार से इससे पहले करोड़ों रुपये के शारदा चिट फंड घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पूछताछ कर चुका है।

सीबीआई ने फरवरी में कुमार से पूछताछ करने के लिए उनके कोलकाता स्थित आवास पर छापा मारा था जिसे स्थानीय पुलिस ने नाकाम कर दिया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 70 घंटों तक धरना दिया था। बाद में सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दी जिसके आदेश पर कुमार से पूछताछ हुई।

चुनाव आयोग ने बुधवार को कुमार को सीआईडी में उनकी एडीजी की पोस्ट से हटाने के साथ उन्हें गुरुवार को गृह मंत्रालय में ड्यूटी करने का आदेश दिया था।

ईसी ने पश्चिम बंगाल के प्रधान सचिव (गृह) अत्री भट्टाचार्य को भी ‘चुनाव प्रक्रिया में दखल देने के लिए’ तत्काल प्रभाव से हटा दिया।

ईसी ने पहली बार संविधान के अनुच्छेद 324 का प्रयोग कर चुनाव प्रचार को तय समयसीमा से एक दिन पहले ही बंद करने का निर्णय लिया। इसके तहत आयोग को चुनाव कराने के लिए नियंत्रण और निर्देश देने के लिए विशेष अधिकार मिलते हैं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के मंगलवार को पश्चिम बंगाल में रोड शो करने के दौरान हिंसा फैलने के बाद ईसी ने यह निर्णय लिया है।

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