पाकिस्तानी चैनलों के प्रसारण पर केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली, 21 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार से उस याचिका पर जवाब देने को कहा है जिसमें भारत में प्रतिबंधित पाकिस्तानी चैनलों के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की गई है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.रोहिणी और न्यायमूर्ति आर.एस.एंडलॉ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता संजय जैन से कहा कि वह 15 अप्रैल तक प्रतिबंधित पाकिस्तानी चैनलों और कार्यक्रमों पर सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी न्यायालय को दें।

न्यायालय ने यह निर्देश निशाद शर्मा की याचिका पर दिया है, जिनका कहना है कि पाकिस्तान के प्रतिबंधित चैनल डिश टीवी पर बिना किसी सरकारी अनुमति के प्रसारित किए जा रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि डिश टीवी पर प्रसारित चैनल देश हित में नहीं हैं और सरकार से डिश टीवी पर प्रसारित चैनलों के लाइसेंस वापस लेने की मांग की गई है।

याचिका के अनुसार, “सरकार ने धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले और राष्ट्रीय सौहार्द्र को भंग करने वाले चैनलों (पाकिस्तानी) को प्रतिबंधित कर दिया है।”

इसमें 16 पाकिस्तानी चैनलों के नाम उल्लेखित हैं, जो कि देश में अवैध तरीके से प्रसारित हो रहे हैं।

इन चैनलों में पीटीवी होम, हम टीवी, फिल्म आजिया, खैबर टीवी, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट और अरियाना टीवी के नाम शामिल हैं।

याचिका में देशभर में प्रसारित चैनलों के संबंध में कड़े कानून लागू करने की भी मांग की गई है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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