पाकिस्तानी संसद में चुनाव सुधार विधेयक पारित

इस्लामाबाद, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली ने सोमवार को विपक्ष के विरोध के बीच चुनाव सुधार विधेयक 2017 पारित कर दिया।

इस विधेयक को कानून एवं न्याय मंत्री जाहिद हामिद ने संसद में पेश किया, जहां सांसदों ने इसे पारित कर दिया।

इस विधेयक के पारित होने के लिए सदन में 342 सांसदों की मंजूरी की जरूरत थी और इसे सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) और इसकी संबद्ध पार्टियों के अधिकतर वोट मिले।

इससे पहले यह विधेयक नेशनल एसेंबली में भी पारित हो गया था और इसे मंजूरी के लिए देश के ऊपरी सदन में भेजा गया था।

सीनेट ने कुछ संशोधनों के साथ विधेयक पारित कर दिया और इसे दोबारा वोटिंग के लिए नेशनल एसेंबली भेज दिया।

इसके बाद विधेयक को राष्ट्रपति ममनून हुसैन के पास भेजा जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा।

इससे पहले के पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर (पीपीओ) के अनुसार, संविधान की धारा 63 के तहत यदि कोई शख्स पद के योग्य नहीं है तो वह किसी भी राजनीतिक पार्टी में कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता और अयोग्य होने पर न ही चुनाव लड़ सकता है।

लेकिन सदन में रखे गए नए चुनाव सुधार विधेयक में कहा गया है कि देश के हर नागरिक को राजनीतिक पार्टी बनाने या उसका सदस्य बनने का अधिकार है और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने या राजनीतिक पार्टी में पद धारण करने का अधिकार है।

विपक्ष ने नेशनल एसेंबली में विधेयक का विरोध किया और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विरोध में नारेबाजी की।

शरीफ ने पिछले पीपीओ की धाराओं की वजह से अयोग्य ठहराए जाने के बाद पीएमएल-एन के नेता के तौर पर इस्तीफा दे दिया था।

विपक्ष का कहना है कि चुनाव नीति में सुधार इसलिए किया गया, ताकि शरीफ एक बार फिर पार्टी का नेतृत्व संभाल सके।

विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कहना है कि वह इस विधेयक को अदालत में चुनौती देगी।

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