पीएचई में अब एई के पचास फीसदी पद सीधी भर्ती से 34 साल पुराने नियमों में हुआ बदलाव

डॉ नवीन जोशी

indexभोपाल।राज्य के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रिकीय विभाग यानी पीएचई में अब सहायक यंत्रियों के पचास फीसदी पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे। इस हेतु चौंतीस साल पहले बने मप्र पीएचई राजपत्रित सेवा नियम, 1980 में बदलाव कर दिया गया है।
नवीन प्रावधान के अनुसार, अब पीएचई में सिविल कार्य के सहायक यंत्रियों के कुल 241 पद तथा मैकेनिकल कार्य के सहायक यंत्रियों के अब 62 पद होंगे। इन सभी पदों में से पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे जबकि शेष पचास प्रतिशत पदों को पदोन्नति से भरा जायेगा। पदोन्नति वाले पचास प्रतिशत पदों में से 35 प्रतिशत पद डिप्लोमाधारी उपयंत्री संवर्ग से, 10 प्रतिशत पद डिग्रीधारी उपयंत्री संवर्ग से तथा 5 प्रतिशत पद पद मुख्य मानत्रिकार/मानचित्रकार संवर्ग से भरे जायेंगे।
इधर पीएचई के 38 साल पुराने नियम मप्र पीएचई अराजपत्रित सेवा भर्ती नियम,1976 में भी बदलाव किया गया है। अब लेखापाल के 8 पद होंगे जिन्हें तृतीय श्रेणी स्टेटवाईड केडर अराजपत्रित में वर्गीकृत किया गया है और इन्हें शतप्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा। इसी प्रकार अब शिफ्ट चालक के 32 पद तथा एयर कम्प्रेशर आपरेटर के 12 पद होंगे तथा इनका वर्गीकरण तृतीय श्रेणी नान स्टेटवाईड केडर अराजपत्रित के अंतर्गत किया गया है एवं ये दोनों पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे।

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