नई दिल्ली, 25 जून (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री वसंत साठे के बेटे और बहू को जमानत दे दी है। दोनों पर आयकर विभाग के सामने अपने स्विस बैंक के साझा खाते का खुलासा न करने का आरोप है।
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने सुभाष साठे और इंद्रानी साठे को जमानत दे दी। उन्हें अदालत के समक्ष पेश होने का सम्मन जारी किया गया था, वे गुरुवार को अदालत में पेश हुए।
अदालत ने 50,000 रुपये का निजी बांड और इतने का ही मुचलका भरने के निर्देश दिए।
अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 10 जुलाई तय की है।
आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम के तहत खाते तथा दस्तावेज की जानकारी न देने को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।