प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश

भोपाल, 22 अप्रैल (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के भोपाल संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बाबरी मस्जिद संबंधी बयान पर जारी नोटिस के जवाब को अस्वीकार करते हुए निर्वाचन आयोग ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

प्रज्ञा ठाकुर ने एक समाचार चैनल को दिए बयान में कहा था कि उन्हें बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने पर गर्व है। उनके इस बयान पर निर्वाचन आयोग ने शनिवार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

प्रज्ञा ठाकुर ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है, “मैंने किसी धर्म, जाति, समुदाय, भाषा इत्यादि के माध्यम से उन्माद या धार्मिक भावनाओं को आहत करने अथवा ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से कोई बयान नहीं दिया, बल्कि मेरे द्वारा दिया गया बयान मेरी स्वयं की अंतरआत्मा की आवाज को व्यक्त करता है। मैं ‘सर्वे भवंतु सुखिन:, सर्वे संतु निरामया’ के सिद्धांत पर काम करने वाली हूं।” इस स्पष्टीकरण को जिला निर्वाचन अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया।

प्रज्ञा ठाकुर ने एक टीवी चैनल को दिए बयान में कहा था, “राम मंदिर हम बनाएंगे, भव्य बनाएंगे। हम तोड़ने गए थे ढांचा, मैंने चढ़कर तोड़ा था ढांचा। इस पर मुझे भयंकर गर्व है, मुझे ईश्वर ने शक्ति दी थी, हमने देश का कलंक मिटाया है।”

आधिकारिक तौर पर सोमवार को दी गई जानकारी के अनुसार, जिला निर्वाचन अधिकारी सुदाम खाड़े ने भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर के वक्तव्य को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना है। साथ ही उनकी ओर से दिए गए जवाब को संतोषजनक नहीं पाया।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सहायक निर्वाचन अधिकारी (विधानसभा क्षेत्र-152 भोपाल दक्षिण पश्चिम) को दंडात्मक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में हैं। यहां 12 मई को मतदान होना है।

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